Haryana News: 2016 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सैनी सरकार ने दे दिया खास तोहफा, जानें
Haryana Govt: हरियाणा सरकार ने 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत सरकारी कर्मियों के परिवारों को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया है।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत सरकारी कर्मियों के परिवारों को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे सभी पेंशनभोगियों की न्यूनतम पारिवारिक पेंशन ₹9,000 प्रति माह होगी। यह बदलाव हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2025 के तहत किया गया है।
हरियाणा सिविल सेवा भाग-1, 2017 में संशोधन करते हुए हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-1 (संशोधन) नियम, 2025 बनाए हैं। वित्त विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित नियम एक जनवरी, 2016 से लागू माने जाएंगे। यदि किसी पेंशनभोगी की पेंशन फार्मूले के आधार पर कम है। यदि पहले ही भुगतान किया जा चुका है तो उसे पेंशन में ही समायोजित कर दिया जाएगा।
अधिसूचना के अनुसार, 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले या मरने वाले सभी पेंशनभोगियों का वेतनमान सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स से संशोधित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया कि फार्मूला आधार पर मजदूरी तय करते समय सभी प्रासंगिक निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जो कर्मचारी जनवरी 1986 से जनवरी 2016 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, ऐसे मामलों में पेंशन की गणना 1 जनवरी 2016 के वेतन के आधार पर की जाएगी।
वहीं, पेंशन और पारिवारिक पेंशन को संशोधित करते समय 2016 से पहले की अवधि के लिए कोई बकाया स्वीकार नहीं किया जाएगा। ट्रेजरी विभाग के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए संशोधित पेंशन 1 जनवरी 2016 से वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जबकि संशोधित पारिवारिक पेंशन वेतन का 30 प्रतिशत होगी। 1 जनवरी 1986 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले या मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए गैर-कार्यात्मक वेतन की गणना 1 जनवरी 1986 को प्राप्त वेतनमान के आधार पर की जाएगी।
हरियाणा पेंशन संशोधन 2025 उन लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो वर्षों से कम पेंशन पर गुजारा कर रहे थे। अब न्यूनतम ₹9,000 पारिवारिक पेंशन से उन्हें सुखद जीवन जीने में सहायता मिलेगी।













